जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूली बच्चों के स्कूल आने-जाने के समय को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया
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जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. ने भीषण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं स्कूली बच्चों के स्कूल आने जाने के समय को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए छतरपुर नगर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत छतरपुर नगर में प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर में दिन के सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के पूर्व में ही भारी वाहनों की निकासी की हो सकेगी। इस व्यवस्था के लिए नो इंट्री प्वाइंट शहर के विभिन्न स्थानों जैसे महोबा फ्लाईओवर, पेप्टेक टाउन एवं जुगराज एकेडमी पर बड़े सूचना बोर्ड लगाए जाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बड़े एवं भारी वाहनों का छतरपुर नगर की सीमा में प्रवेश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित लागू रहेगा।













