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क्या मैं अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता हूँ?

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Janpath Darshan by Janpath Darshan
August 9, 2024
in मध्यप्रदेश
0
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की कुछ प्रमुख विशेषताएं
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प्रश्न 1. क्या राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के लिए कोई व्यापक निर्देश दिए गए हैं?

हां- ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में ये निर्देश स्पष्ट है.|

प्रश्न 2. भारत की ध्वज संहिता क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में 30 दिसंबर, 2021 के आदेश के तहत संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई। अब, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने या मशीन से बने, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/रेशमी/खादी केकपड़े से बना होगा।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 1.3 और 1.4 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। ध्वज किसी भी माप का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

प्रश्न 5. क्या मैं अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता हूँ?

भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, कोई भी आम नागरिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज को उसकी गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों या अवसरों पर फहरा सकते हैं |

प्रश्न 6. खुले में/घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और भारतीय ध्वज संहिता के भाग-II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:- (xi) “जहां ध्वज खुले में या किसी आम आदमी के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां इसे दिन-रात फहराया जा सकता है;”

प्रश्न 7. अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, तो उसे सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए और उसे अलग स्थान पर फहराया जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना चाहिए।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय ध्वज के गलत प्रदर्शन से बचने के लिए मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए?

राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी उल्टा नहीं फहराया जाएगा, अर्थात् केसरिया पट्टी सबसे नीचे वाली पट्टी नहीं होनी चाहिए।
“क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जाएगा।”
The National Flag shall not be dipped in salute to any person or thing.
किसी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर या उसके साथ नहीं रखा जाएगा; न ही फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु उस ध्वजस्तंभ पर या उसके ऊपर रखी जाएगी जिस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग तोरण, रोसेट, पताका या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी ज़मीन या फर्श पर छूने या पानी में गिरने नहीं दिया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी ऐसे तरीके से फहराया या बांधा नहीं जाना चाहिए जिससे उसे नुकसान पहुँचे।
राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ एक ही मास्टहेड (ध्वजस्तंभ का शीर्ष भाग) से नहीं फहराया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी वक्ता के मंच पर लपेटा जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी व्यक्ति की पोशाक या वर्दी या किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा कमर से नीचे पहना जाता है और न ही इसे कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी पोशाक सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाएगा।

प्रश्न 9. क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की रोकथाम के लिए कोई नियम हैं?

हां। “राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए:
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी रूप में निजी अंतिम संस्कार में या किसी भी रूप में एक कपड़े की तरह नहीं किया जाएगा
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी व्यक्ति की कमर के नीचे पहनी जाने वाली पोशाक या वर्दी या किसी भी प्रकार की सहायक वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा और इसे कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी ड्रेस मटेरियल पर न ही काढ़ा जाएगा न ही मुद्रित किया जाएगा |
राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए |
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी चीज़ को लपेटने, प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए |
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन के किनारों, पीछे और ऊपर को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए

प्रश्न 10. खुले में/सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सही तरीका क्या है?

जब राष्ट्रीय ध्वज को दीवार पर सपाट और क्षैतिज रूप से फहराया जाता है, तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी और जब इसे लंबवत रूप से फहराया जाता है, तो केसरिया पट्टी राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में दाईं ओर होगी, यानी यह उस व्यक्ति के बाईं ओर होनी चाहिए जो इसका सामना कर रहा हो।
जब राष्ट्रीय ध्वज को खिड़की, बालकनी या भवन के सामने से क्षैतिज रूप से या कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो केसरिया पट्टी डंडे के सबसे दूर वाले छोर पर होगी।

प्रश्न 11. क्या राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर फहराया जाना चाहिए?

भारत सरकार द्वारा निर्देशित अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। जब ध्वज को आधा झुकाकर फहराया जाता है, तो सबसे पहले ध्वज को शीर्ष पर फहराया जाएगा, फिर उसे आधा झुकाकर नीचे किया जाएगा। दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को नीचे करने से पहले, इसे फिर से शीर्ष पर फहराया जाना चाहिए।

प्रश्न 12. क्या मैं अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकता हूँ?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों तक सीमित है।
राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति
राज्यपाल और उपराज्यपाल
भारतीय मिशनों/पदों के प्रमुख
प्रधानमंत्री
केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री
लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष
भारत के मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

प्रश्न 13. हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के ध्वज के साथ कैसे फहरा सकते हैं?

भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 3.32 के अनुसार, जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ सीधी रेखा में फहराया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा। अन्य देशों के ध्वज राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी संस्करणों के अनुसार वर्णमाला क्रम में फहराए जाएँगे।
दि झंडे बंद घेरे में फहराए जाते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज पहले फहराया जाता है और उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में अन्य देशों के ध्वज फहराए जाते हैं।
जब ध्वज को दीवार के सामने क्रॉस किए गए ध्वज दंडों से दूसरे झंडे के साथ फहराया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज दाईं ओर होगा और उसका ध्वजदंड दूसरे ध्वज के ध्वजदंड के सामने होगा।
जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ फहराया जाता है, तो ध्वज के ध्वजदंड बराबर आकार के होने चाहिए।

प्रश्न 14. राष्ट्रीय ध्वज का निपटान कैसे किया जाना चाहिए?

भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे निजी तौर पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अधिमानतः जलाकर या राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए।
यदि राष्ट्रीय ध्वज कागज से बना है और आम जनता द्वारा फहराया जाता है, तो भी इन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निजी तौर पर इनका निपटान किया जाना चाहिए।

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