थाना कोतवाली में उपद्रव कर पथराव करने वाले 29 उपद्रवियों को भेजा गया जेल
छतरपुर: कोतवाली कांड के दो आरोपी मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी का दो दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत, मामले के पांच आरोपी नईम खान उर्फ मोनू, अंजार राईन, जाबिर अली, मोहम्मद महमूंद राजा और शेख फैजान को कोर्ट ने भेजा जेल, जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट में किया था पेश, क्या कहा जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार देखे
आरोपी नईम खान के विरुद्ध 5, नाजिम चौधरी के विरुद्ध 4, शेख जावेद के विरुद्ध 2, अंजार खान एवं मोहम्मद इरफान के विरुद्ध एक-एक अपराध पूर्व से दर्ज
दिनांक 21 अगस्त की दोपहर थाना कोतवाली में कुछ लोगों द्वारा एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना परिसर में पथराव कर दिया गया था। पुलिस बल को गंभीर चोटें एवं संपत्ति की हानि हुई थी।
थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता सहित विभिन्न अधिनियम की धाराओं में 46 नामजद आरोपियों सहित डेढ़ सौ से अधिक आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था।
वीडियो फुटेज एवं एकत्रित साक्ष्य के आधार पर 22 उपद्रवियों ( आसिफ, मोईन, इनायत, साजिद, जहीर, फैजान, एहसान, शोएब, सय्यद जावेद अली, शेख जावेद, मुकीन, रुस्तम, सलमान राइन, फुरकान, राशिद, रकीब, अखलाक, इरफान, सलमान सौदागर, दानिश, आरिफ रजा, फैयाज) को गिरफ्तार कर कल जेल भेजा जा चुका था। सात अन्य आरोपी
1. नईम खान उर्फ मोनू पिता रसूल खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी पुरानी ईदगाह मस्जिद के पास डाकखाना चौराहा छतरपुर,
2. अंजार राईन पिता हल्के राईन, उम्र 25 वर्ष, निवासी सवनीगर मोहल्ला सिद्देश्वर मंदिर के पास छतरपुर,
3. जाबिर अली पिता शाबिर अली, उम्र 38 वर्ष, निवासी नया मोहल्ला मश्तानशाह मार्ग छतरपुर,
4. मोहम्मद मेहमूद रजा पिता मोहम्मद लुकमान, उम्र 32 वर्ष, निवासी मश्तान शाह कालोनी छतरपुर,
5. शेख फैजान पिता स्व. शेख ताहिर, उम्र 26 वर्ष, निवासी रानी तलैया मश्तानशाह कालोनी छतरपुर
6. मोहम्मद इरफान उर्फ मौलाना इरफान पिता मोहम्मद इलियास, उम्र 34 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया मोहल्ला छतरपुर
7. नाजिम चौधरी पिता अजीज चौधरी, उम्र 50 वर्ष, निवासी सर्किट हाउस के पीछे पठापुर रोड छतरपुर
को आज न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपी नईम खान के विरुद्ध 5, नाजिम चौधरी के विरुद्ध 4, शेख जावेद के विरुद्ध 2, अंजार खान एवं मोहम्मद इरफान के विरुद्ध एक-एक अपराध सहित अन्य आरोपियों पर पूर्व से दर्ज हैं।
संबंधित अन्य आरोपियों से पूंछताछ, संबंधित अन्य आरोपियों की तलाश व विवेचना कार्यवाही जारी है।
छतरपुर
मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी का पुलिस ने मांगा रिमांड, स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई।
जिला दंडाधिकारी ने कोतवाली थानांतर्गत 16 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए
निलंबन की हो चुकी है कार्यवाही
2 सितंबर को मांगा जवाब
—-
जिला दंडाधिकारी छतरपुर पार्थ जैसवाल ने एसपी छतरपुर के प्रतिवेदन पर कोतवाली थानांतर्गत 16 शस्त्र लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया था। इसके उपरांत आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में निहित प्रावधानों के तहत क्यों न उक्त शस्त्र लाइसेंस धारक रफत उल्ला खां 30.06 बोर रायफल, आजाद अली 315 बोर रायफल और 12 बोर दो नली बंदूक, नाजिम चौधरी 12 बोर दो नली, परवेज खां 22 बोर दो नली, मुख्तार 12 बोर दो नली, मु. जुनैद खां 12 बोर दो नली, तारिक 315 बोर रायफल, सकील अहमद भरतल एक नली, फैजान 12 बोर दो नली, नईम खान 315 बोर रायफल, आसिफ खान 12 बोर दो नली, नसीम खान 12 बोर दो नली, इकबाल 12 बोर दो नली, सादाव हमीद उर्फ सोनू 315 बोर रायफल, शहजाद अली 315 बोर रायफल और मोहम्मद इरफान का 315 बोर रायफल लाइसेंस भविष्य में दुरुपयोग किए जाने की प्रवल आशंका के दृष्टिगत निरस्त किए जाएं। संबंधित से 2 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। नियत दिनांक व समय पर अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।










