कोतवाली पत्थर कांड का मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार : न्यायालय ने भेजा तीन दिन की पुलिस रिमांड पर
10 हजार रुपये का एसपी ने घोषित किया था इनाम : अदालत में हाजिर होने से पहले चढ़ा पुलिस के हत्थे
करोड़ों की कोठी पर घटना के बाद पुलिस ने चलाया बुल्डोजर
छतरपुर। कोतवाली में पथराव करने के मामले में जहां पुलिस ने अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था वहीं घटना के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली जिन पर 10 हजार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले ही घोषित किया था उसे पुलिस ने अदालत में हाजिर होने से पहले ही ट्रैफिक थाने के सामने से गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी शहजाद अली को जिला अस्पताल मेडिकल चैकअप के लिए ले जाया गया और फिर वहां से उन्हें विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में आरोपी शहजाद पक्ष के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा कि शहजाद अली पत्थर कांड में शामिल नहीं थे। वहीं सरकारी वकील ने भी पक्ष रखा। पुलिस ने न्यायालय से रिमांड में देने का अनुरोध किया जिस पर विशेष न्यायाधीश ने हाजी शहजाद अली को तीन दिन की पुलिस रिमांंड में भेज दिया। इन तीन दिनों में पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। तीन दिन की रिमांड मिलने के बाद कोतवाली पुलिस आरोपी शहजाद को थाने लेकर रवाना हो गई।
आपको बता दें कि 21 अगस्त को कोतवाली में ज्ञापन देने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पथराव किया था जिससे कोतवाली टीआई, दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और एडीशनल एसपी के हाथ में भी चोट आई थी। पुलिस ने इस मामले में हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी मानते हुए घटना के दूसरे दिन ही उसकी करोड़ों रुपये की कोठी को जमीदोज कर दिया था साथ ही उसकी तीन कारें और एक मोटरसाइकिल भी तोड़ दी गई थीं। दो राइफलें भी जप्त की गई थीं। लगातार पुलिस हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और कई ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही भी की थी। लेकिन मंगलवार को पुलिस की नजरों से बचते हुए हाजी शहजाद अली ई-रिक्शा में बैठ कर अदालत हाजिर होने जा रहा था। लेकिन पुलिस की नजर हाजी शहजाद पर पड़ गई और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस शहर में चप्पे-चप्पे में तैनात थी। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने लुकआउट आदेश भी जारी किया था और नोटिस भी जारी किए गए थे। पत्थर कांड के मामले में आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे और 6 के जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। अब तक पत्थर कांड के मास्टरमाइंड मौलाना इरफान चिश्ती सहित 36 आरोपियों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी है।
हाजी शहजाद की तरफ इन्होंने की पैरवी
हाजी शहजाद अली की तरफ ले अधिवक्ता जी सी चौरसिया एवं हिमांशु चौरसिया ने मेमो पेश कर शासकीय अधिवक्ता एवं पुलिस द्वारा मांगी गई पुलिस रिमान्ड का विरोध किया।
क्या है हाजी शहजाद का आपराधिक रिकॉर्ड
हाजी शहजाद अली का आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा है। कोतवाली में अपराध क्रमांक 121/1988 धारा 147,148,149, 307, 302 आईपीसी, सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 76/1983 धारा 147,148,149, 323,294, 506 बी आईपीसी, कोतवाली में 24/1997 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, कोतवाली में 4/2007 धारा 294, 323,506, 34 आईपीसी, कोतवाली में 268/2016 धारा 294,323, 506, 34, कोतवाली में इस्तगासा क्रमांक 73/82 धारा 151, 107, 116( 3) जा फौ एवं कोतवाली में ही अपराध क्रमांक 409/2024 धारा 109 (1), 191 (2), 191( 3), 190, 115 (2), 296, 121 (1), 132, 324( 4), 95 (बीएनएस), 3( 2) (भी), 3( 1) (द), 3 (1)( ध), एससी एसटी सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध है।













