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थरा पंचायत के रोजगार सहायक को कलेक्टर कार्यालय से संविदा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी

फर्जी निवास पत्र का मामला

Janpath Darshan by Janpath Darshan
October 10, 2024
in Breaking News
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थरा पंचायत के रोजगार सहायक को कलेक्टर कार्यालय से संविदा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी, मांगा जबाव
ग्राम पंचायत थरा में फर्जी निवास के जरिये रोजगार सहायक की नियुक्ति का मामला छतरपुर 09 अक्टूबर 2024। जनपद पंचायत छतरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत थरा के रोजगार सहायक की नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई शिकायतों की जांच के उपरांत कलेक्टर छतरपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक/3909/जिला पंचायत/ ग्राम रोजगार सहायक-स्थापना/2024 छतरपुर दिनांक 30.09.2024 द्वारा रोजगार सहायक कृष्णचंद शर्मा ग्राम पंचायत थरा जनपद पंचायत छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आरोपों व प्रावधानों के अनुक्रम में क्यों न आपकी संविदा सेवा समाप्त की जावे। इस संबंध में विस्तृत जबाव आवश्यक दस्तावेजों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष 8 अक्टूबर 2024 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए थे जबाव समय-सीमा में एवं समाधानकारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध मप्र राज्य रोजगार गांरटी परिसर भोपाल के पत्र क्रमांक 2254/योजना/एनआर-1/एमजीएनआरईजीएस -एमपी/2010 भोपाल दिनांक 12.03.2010 के प्रावधान एवं मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रावधान अनुसार पत्र क्रमांक 106/मनरेगा/जीआरएस/2023 भोपाल दिनांक 05.10.2023 की कंडिका 15 के अनुरूप संविदा समाप्तिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिये आप स्वत: जबावदार होंगे। किन-किन बिन्दुओं पर हुई जांच- कलेक्टर कार्यालय द्वारा रोजगार सहायक को जारी किये गए पत्र के अनुसार शिकायतों की जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 765 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार कृष्णचंद शर्मा का भारत सरकार निर्वाचन आयोग मतदाता परिचय पत्र थरा का है जो 27 दिसम्बर 2022 को जारी किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दु में शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर बताया गया है कि इनका नाम ग्राम लुहरगांव भाट ग्राम पंचायत सिलगुवां तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी उप्र की निर्वाचन नामावली में परिचय पत्र क्रमांक एबीपी1376979 सरल क्रमांक 347 पर परिवार के साथ दर्ज है। ग्राम पंचायत थरा की बैठक पंजी वर्ष 2009-10 के अनुसार कृष्णचंद शर्मा को मेरिट सूची में तृतीय स्थान पर 87.11 अंक प्राप्त हुए एवं रिमार्क कॉलम में ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है। न जॉब कार्ड, न राशन कार्ड न मतदाता सूची में नाम दर्ज है। रोजगार सहायक का आधार अपडेट हिस्ट्री दिनांक 16.04.2024 के अनुसार दिनांक 04.11.2011 में कृष्णचंद शर्मा का पता महाराणा प्रताप नगर छतरपुर है। फिर 17.05.2015 की स्थिति में इनका पता कुन्दनलाल शर्मा नदी पार कटरा मऊरानीपुर जिला झांसी उप्र है। फिर पुन: आधार कार्ड में 13.08.2022 में इनका पता ग्राम पंचायत थरा पोस्ट कर्री जिला छतरपुर दर्ज है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा ग्राम पंचायत थरा में रिश्तेदारी होने के कारण उसके अनैतिक लाभ उठाकर रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई है। जबकि रोजगार सहायक पद हेतु ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना आवश्यक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पत्र क्रमांक 976 दिनांक 11.09.2024 के द्वारा लेख किया गया है कि आपका जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 5249/बी121/2003-04 दिनांक 16.08.2024 सत्यापन हेतु तहसीलदार को भेजा गया लेकिन तहसील के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 09.09.2024 में लेख किया गया है कि वर्ष 2003-04 में उक्त प्रमाण पत्र दायरा में दर्ज नहीं है। दायरा में 01 से 169 तक कृष्णचंद शर्मा के नाम का प्रकरण दर्ज नहीं है। नोटिस में बताया गया है कि उक्त जांच से स्पष्ट से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत कर ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति प्राप्त की है जो मप्र राज्य रोजगार गांरटी परिसर द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती के संबंध में परिपत्र क्रमांक 2284/योजना/एनआर-1/मनरेगा-एमपी/2010 भोपाल दिनांक 12.03.2010 के प्रावधान अनुसार नियम विरूद्ध होने से संविदा समाप्त योग्य है।
जनपथ दर्शन न्यूज़ चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोट

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