एक यात्री बस का टैक्स चोरी करने पर 1 लाख टैक्स जमा कराया, विभिन्न मार्गों पर की गई चैकिंग
लगेज के परिवहन पर 5 हजार का जुर्माना
सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स बसों में लगाना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप होगा स्कूल वाहनों का संचालन
कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देशानुसार 2 जुलाई से लगातार आरटीओ द्वारा छतरपुर शहर के विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूल बसों की चेकिंग की गई तथा स्कूल बसों को चेक करने के साथ-साथ स्कूल संचालकों और प्राचार्यों को स्कूल बसों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार बसों के संचालन व आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बंध में अवगत कराया गया। साथ ही शहर की विभिन्न मार्गों पर यात्री बसों की जांच की गई।
आरटीओ विक्रम सिंह कंग द्वारा बताया गया कि छात्रों को लेकर आनेजाने वाली सभी वाहन व स्कूल बस शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्त वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस पैनिक बटन के साथ होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्रों एवं छात्राओं के पास सहायता तुरंत पहुंचाई जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स की जांच की गई। यह सभी सुरक्षात्मक चीजें बसों में लगाना अनिवार्य है।2 जुलाई से अब तक 29 स्कूली बस वाहनों पर में दस्तावेजों में कमी पाए जाने एवं नियमानुसार संचालन नहीं करने पर वाहनों पर लगभग 1 लाख 62 हजार से अधिक की चलानी कार्यवाही की गई। अब तक 150 से अधिक वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा बस एमपी 13 केसी 8255 द्वारा टैक्स चोरी करने पर 1 लाख रुपए का टैक्स जमा कराने की कार्यवाही की गई। साथ ही एक बस पर लगेज का परिवहन करते पाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्यवाही के दौरान परिवहन विभाग के मनीष खरे, यासीन खान एवं वीरेंद्र सिंह चंदेल शामिल रहे।