आत्महत्या का रूप देने के लिए रची थी साजिश, देवर भाभी के प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी हत्या
दिनांक 16.07.24 को थाना बमीठा ज़िला छतरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सद्दूपुरा में मृतक हरीराम पटेल का मृत शरीर पड़ोसी के सूने मकान में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कर थाना बमीठा में धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया था। शव परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा घटनास्थल का भ्रमण कर सुपरविजन किया गया था। प्रकरण के शीघ्र खुलासे हेतु संबंधित को निर्देश दिए थे।
एकत्रित साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की गला घोट कर हत्या की गई थी। घटनास्थल से एकत्रित साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों व साक्षियों के कथनों के अनुसार थाना बमीठा धारा 103,238,61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। परिजनों, साक्षियों, के कथनों एवं एकत्रित साक्ष्य के आधार पर मृतक के भाई भगवान दास पटेल व मृतक की पत्नी सखी पटेल पर संदेह हुआ। दोनों से सख़्ती से पूछताछ करते उनके द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। मृतक की पत्नी सखी पटेल व भाई भगवान दास पटेल दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति हरीराम पटेल को रास्ते से हटाने के लिए देवर और भाभी द्वारा योजना बनाकर रात्रि में बीमारी की दवाई मे नींद की गोलिया खिला देने व बेसुध होने के वाद गुथना की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देना व अपराध करने से बचने से मृतक के शव को घर के बाहर पड़ोसी के खण्डहर मे फेक देना बताया गया। मृतक की हत्या करने वाले पत्नी और भाई को आज गिरफ्तार किया गया, दोनों अभियुक्तों को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है।
इस अंधी कत्ल के खुलासे में एसडीओपी खजुराहो सलिल शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बमीठा निरीक्षक पुष्पक शर्मा, उप निरीक्षक हरदेव सिंह , उप निरीक्षक एम एल मरावी, सहायक उप निरीक्षक अशोक शर्मा, सहायक उप निरीक्षक राम स्वरूप पाठक, सहायक उप निरीक्षक कमलेश दुवेदी प्र आर हरीराम वर्मा, प्रधान आरक्षक रामकृपाल, प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक मुलायम सिंह, आरक्षक. नीकेश आर. उदयवीर सिंह, आरक्षक. राघवेन्द्र , आरक्षक भानू पटेल ,महिला आरक्षक सपना , महिला आरक्षक ज्योति सिंह चालक प्रधान आरक्षक नसीम खान की अहम भूमिका रही।