छतरपुर/न्यायालय षष्ठम जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदिका सावित्री खरे पत्नी स्व रामदयाल खरे निवासी ग्राम बरोहा लवकुशंनगर के द्वारा भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय द्वारा 12,72,264रु का आदेश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छतरपुर के विरुद्ध किया जिसमे आज न्यायालय के द्वारा आदेश के पालन न करने के कारण कुर्की वारंट जारी किया गया , एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा सिंचाई विभाग स्थित डेरा पहाड़ी छतरपुर के कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री की बोलेरो वाहन एमपी 16 सीबी 7429 को जप्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा किया जिसके पश्चात आगामी आदेशानुसार वाहन की नीलामी कर रकम आवेदक को दी जाएगी।
सावित्री खरे पत्नी स्व रामदयाल खरे निवासी ग्राम बरोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर ,के द्वारा जिला न्यायालय के षष्ठम जिला न्यायाधीश की न्यायालाय में इस बात का प्रकरण प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नंबर 1232,1234,1228/2 कुल रक्वा 1.329 हे का मुआवजा कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 27/09/2021 को जो प्रतिकर संबंधी अवार्ड पारित किया गया वह उचित नही है गाइडला इन अनुसार नहीं बनाया गया है,जिसके विरुद्ध आवेदिका के आवेदन को देखकर और मामले के दस्तावेजों का अध्यन कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया और जांच प्रतिवेदन आने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25/11/2023 को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छतरपुर के विरुद्ध यह आदेश दिया कि विभाग उक्त भूमि जो डायवर्टिड है सिंचित है उस भूमि के मान से 2,48,936 रु राशि अदा करे,साथ ही दिनांक 30 मार्च 2010 से 27 अक्टूबर 2011तक 547 दिन का ब्याज 44808रु एवम 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि 74,681रु अदा करे परंतु जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई राशि परिवादी कोअदा नही की जिससे व्यथित होकर परिवादी के मृत होने पर उसके पुत्रो जय प्रकाश खरे और दीपक खरे ने वर्तमान तक ब्याज सहित कुल राशि 12,72,264 रु का आदेश का पालन न करने के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया और बोलेरो वाहन को जप्त कर कार्यवाही की गई।उक्त वाहन की जपति हेतु जिला नाजिर दीपक सिंह पायक,रमेश दिवेदी,संपतराम पटेल,अनिल अहिरवार जाकिर द्वारा वाहन कुर्क की कार्यवाही की गई।