*जिला प्रशासन की अवैध खाद भंडारण पर बड़ी कार्यवाही*
*कलेक्टर के निर्देश पर 557 बोरी खाद जब्त कर संबंधित पर संतोष अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज*
*जब्त खाद की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक*
*अभी बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध भी कार्यवाही जारी है*
जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा जिले में अवैध खाद कालाबाजारी रोकने और किसानों को सुचारू रूप से खाद उपलब्ध कराने के लिए कड़ी कार्यवाहियां की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में ईशानगर के गोदाम एसडीएम और कृषि अधिकारी द्वारा कुल 557 बोरी विभिन्न खाद की बोरियां जब्त की गई है। जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 5 हजार 627 रुपए है। जिसमें एनपीके मध्यभारत एग्रोप्राइवेट लिमिटिड 192 बोरी, एनपीके आईपीएल कम्पनी 55 बोरी, जिंकेटिड़ एसएसपी अन्नदाता 58 बोरी एवं यूरिया आईपीएल कम्पनी 55 बोरी तथा यूरिया एनएफएल कम्पनी 197 बोरी का अवैध भण्डारण पाया गया। जिसके विरुद्ध संबंधित संतोष अग्रवाल के पास उर्वरक निर्माण विक्रय भण्डारण की कोई अनुज्ञप्ति स्वीकृत नही है। इनके विरुद्ध अबैध उर्वरक का व्यापार कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमो का उल्लंघन किया गया। जो कि दण्डनीय है। संबंधित पर कृषि विकास अधिकारी द्वारा ईशानगर थाने में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध दर्ज कराया गया है और जब्त खाद डबल लॉक छतरपुर में रखा गया। इसके अलावा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध भी कार्यवाही जारी है।
*50 बोरी डीएपी कालाबाजारी करने परिवहन करते खाद जब्त, संबंधित पर एफआईआर दर्ज*
कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने नौगांव से बड़ामलहरा जा रहे पिकअप वाहन की जांच करते हुए 50 बोरी डीएपी को जब्त किया है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की जांच में चालक महेश तोमर पिता बृजगोपाल तोमर निवासी बड़ामलहरा के पास डीएपी के परिवहन का बिल और चालन नहीं पाया गया है। कृषि विभाग की टीम ने डीएपी के परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर आरोपी महेश तोमर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर मामला दर्ज कराया है। ईशानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम करते हुए पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है।