14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
छतरपुर। आपसी सुलह से लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए समय-समय पर नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही 14 दिसंबर को भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसकी तैयारियों के संबंध में मंगलवार की शाम विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रविंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केवल छतरपुर में ही नहीं बल्कि जिले के नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर तहसील में भी एक साथ 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी जिसमें आपसी सुलह के माध्यम से लोगों के लंबित मामले निपटाए जायेंगे। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे अरविंद्र चौधरी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल केस जिसमें जमीन-जायदाद, रजिस्ट्री संबंधी और क्रिमिनल के राजीनामा योग्य मामलों में सुलह कराया जायेगा। वहीं क्लेम के मामले जिसमें क्षतिपूर्ति का मामला है वह भी लोक अदालत में शामिल होते हैं। चेक के मामले में यदि दो पक्षों में विवाद चलता है तो उन मामलों को भी आपसी सुलह से नेशनल लोक अदालत में निपटाया जाता है। लोक अदालत में निपटने वाले मामलों में जो कोर्ट फीस लगाई जाती है वह वापस हो जाती है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से नेशनल लोक अदालत में पहुंच कर लाभ लेने की अपील की है।
जनपथ दर्शन न्यूज़ चैनल के लिए केशव शार्म की रिपोट