*कलेक्टर के निर्देशन में हुई जांच में वायरल ऑडियो प्रथम दृष्टया पाया गया सही*
*एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित*
छतरपुर जिले के तहसील चंदला अंतर्गत हल्का छठीबम्हौरी भरत कुशवाहा का कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें पटवारी द्वारा आवेदक से दुर्व्यवहार पूर्ण बात करना प्रतीत हो रहा था। वायरल ऑडियो की कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में हुई जांच में तहसीलदार चंदला के प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम लवकुशनगर द्वारा भरत कुशवाहा हल्का पटवारी छठीबम्हौरी का कार्य में अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक), (दो). (तीन), तथा कदाचरण होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय तहसील चंदला रहेगा एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।