*रेलवे की भू अर्जन की पूरक सूची से हटाया गया नाम, कलेक्टर से की शिकायत*
छतरपुर के तहसील राजनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकुरी निवासी राजाराम, भागीरथ, मिजाजी लाल, रत्ती, कुंवर, गौरीबाई ने जिला कलेक्टर को दिए गए शिकायती आवेदन में आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने मौके की जांच किए बिना क्षेत्रीय नेताओं के कहने पर रेलवे मुआवजा राशि की पूरक सूची से नाम हटा दिया है। खसरा नंबर 1611/5/2, 1611/5/3, 1611/5/4,1611/5/5,1611/5/6,1611/5/7,1611/5/8,भूमि स्वामी के नाम से भू अभिलेख में दर्ज है। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन हेतु ग्राम टिकुरी की भूमि प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18 दिसंबर 2020 को अधिग्रहण कर अवार्ड सूची में नाम सीरियल क्रमांक 10 से 16 तक इंद्राज है। जो प्रथम अवार्ड सूची है। हल्का पटवारी और नायब तहसीलदार चंद्रनगर द्वारा क्षेत्रीय नेताओं के कहने पर प्रथम सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी अवार्ड सूची से नाम हटा दिए गए हैं। जब उन्हें यह जानकारी लगी तो इसकी शिकायत तत्कालीन एसडीएम से की गई थी। एसडीएम द्वारा पुन: नायब तहसीलदार और हल्का पटवारी को पत्र लिखकर आदेश के पालन में जो पूरक सूची नायब तहसीलदार चंद्रनगर और हल्का पटवारी द्वारा जांच कर बनाई गई उस सूची के सीरियल क्रमांक 37 से 40 तक में नाम जोड़े गए। लेकिन ग्राम टिकुरी के खसरा नंबर 1611 के अन्य बटांक धारियों द्वारा अर्जित भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर इसी भूमि के शेष रकवा को क्रय करके पूरक सूची पर अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। जबकि आवेदकगणों के नाम पूरक अवार्ड सूची से हटा दिए गए हैं। इसकी विधिवत जांच कराने की मांग उक्त लोगों द्वारा की गई है।