खजवा में खाद विक्रेता शिवांत गुप्ता पर 400 बोरी डीएपी का अवैध भंडारण करने पर उर्वरक निरीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर
जब्त खाद की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक
कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिलेभर में राजस्व अधिकारियों द्वारा खाद वितरण केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर खाद विक्रय करने एवं अवैध भंडारण करने पर कार्यवाही की जा रही है।
विगत रोज शिवांत गुप्ता पिता सुरेन्द्र कुमार गुप्ता प्रियंका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर विक्रेता के खजवा के पास गोदाम में 400 बोरी इफको कंपनी की डीएपी खाद अवैध रूप से भंडारित पाई गई। जबकि पीओएस मशीन में डीएपी का भंडार शून्य पाया गया। जिसके विरुद्ध उर्वरक निरीक्षक द्वारा राजनगर थाना में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं उपभोक्ता वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। साथ ही अवैध खाद को जब्त किया गया है। डीएपी भंडारित होना पाया गया जो उर्वरक अवैध भण्डारण कालाबाजारी वितरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन है।
जनपथ दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेन्दु पहारिया की रिपोर्ट












